आरटीई (RTE) का मतलब है "Right to Education" यानी शिक्षा का अधिकार। यह भारत में एक कानून है जो 2009 में लागू हुआ था। इसके तहत, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।
आरटीई कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को। इसके तहत, निजी स्कूलों को भी एक निर्धारित प्रतिशत (25%) गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का आदेश दिया गया है।
इस कानून के अंतर्गत:
सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
निजी स्कूलों को 25% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान।
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानक तय किए गए।
शिक्षकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के लिए मानक निर्धारित किए गए।
आरटीई का उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना करना है, ताकि वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें।